महतारी वंदन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग

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महतारी वंदन योजना महिला एवं बाल विकास विभाग  महतारी वंदन योजना

प्रस्तावना –              महिला सशक्तिकरण की बढ़ावा देने के उदेश्य से प्रदेश में
”महतारी वंदन योजना”  लागु किये जाने का निर्णय लिया गया है            
  • यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी|
  • योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य में होगे
  •                योजनान्तर्गत पात्रता          

  •      विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो |
  • आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो |
  • विधवा तलाकशुदा, परित्यक्ता  महिला भी योजना के लिए पात्र होगी |

                              योजनान्तर्गत अपात्रता              

  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो
  • जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग /उपक्रम /मण्डल /स्थानीय निकाय में स्थायी /अस्थायी /संदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग दितीय  वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी /कर्मचारी हो
  • जिनके परिवार का कोई भी वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद /विधयक हो| जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड,निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो |
  •       हितग्राही को दी जाने वाली सहायता    

  • पात्र महिला को 1000 रूपये /- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से |
  • सामजिक सहायता कार्यक्रम /विभिन्न पेंशन योजनाओ से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओ को 1000 रूपये /- से कम पेंशन राशी प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान |
  •               आवेदन करने का माध्यम

  • योजना के आनलाईन प्रोर्टल {https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in}
  • तथा मोबाईल एप्प द्वारा आवेदन निम्न्नानुसार  माध्यमो से भरे जा सकेंगे –
  • आगनबाड़ी केंद्र की लागिन आई डी से |
  • ग्राम पंचायत सचिव {ग्राम प्रभारी } की लागिन आई डी से|
  • आवेदक स्वयम प्रोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे|
  • नगरीय क्षेत्रो में वार्ड प्रभारी के लागिन आई से |
  •                 आवेदन करने की प्रक्रिया 

  • आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया  नि:शुल्क होगी |
  • आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यलय / आंगनबाड़ी केंद्र /परियोजना कार्यलय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे |
  • प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यलय /आंगनबाड़ी केंद्र /परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा आनलाइन की जाएगी |
  • प्रत्येक आवेदन की प्री प्रींटेड पावती डी जायेगी, यह पावती प्रोर्टल एप्प से सीधे एसएम्एस द्वारा ही हितग्राही को प्राप्त होगी|
  •     आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो|

स्थानी निवासी के संबंध में दस्तावेज {निवास प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र}|

स्वयं का  एवं पति का आधार कार्ड

स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड {यदि हो तो}

विवाह का प्रमाण पत्र/ ग्राम पंचायत व स्थानिय  निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण – पत्र

आवेदन के साथ सलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/ वार्ड/ ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र कक्षा दसवीं या 12वीं की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र /पैन कार्ड/ मतदाता परिचय – पत्र /ड्राइविंग लाइसेंस|{ कोई एक}

पात्र हितग्राहीयो  का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति|

स्व  घोषणा पत्र /शपथ पत्र

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही

अंतिम तिथि का प्रकाशन किया जाना|

आपत्तियों को प्राप्त किया जाना|

आपत्तिकरण निराकरण समितियो  द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना|

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु  मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार/ नायब  तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी|

नगरीय   क्षेत्रों  में मुख्य कार्यपालन अधिकारी .सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी|

नगर निगम क्षेत्र हेतु तहसीलदार सीएम्ओ एवं  परियोजना अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी

नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी|

निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने की पश्चात की कार्यवाही

आपत्तियों का निराकरण पश्यात  अंतिम सूचि  जारी किया जाना|

अपात्र हितग्राहियों  की पृथक सूचि  भी पोर्टल पर प्रदर्शित  की जाएगी|

पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना यह सूची पोर्टल प्रदर्शित  भी होगी|

हितग्राही को राशि का भुगतान– पात्र हितग्राही को  राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी आधारित  बैंक खाते में किया जाएगा|

             नियमित परीक्षण एवं सत्यापन

आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना |जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कारवाई किया जाना|     @ भुगतान की गई राशि की वसूली की कारवाई किया जाना|      मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम तिथि से विलोपित  किया जाना|              उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव /वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा सकेगा|

                 निगरानी एवं समीक्षा

राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियानवन्य प्रकोष्ठ {spmu} स्थापित किया जाएगा|                  जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला इ – गवर्नस  मैनेजर सदस्य होंगे|तथा  जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे| योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा  करेगी|

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा| जिलो  में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे| ग्रामीण क्षेत्रों  के लिए मुख्य कार्यपालन  अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों  के लिए आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय  निकाय,  सहायक नोडल अधिकारी होंगे|                     योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय  निकायों के सहयोग से  किया जाएगा|

               नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

हितग्राहियों के चिन्हाकन , सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा                  नगर निगम के क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएम्ओ  नगरीय  निकाय एवं परियोजना अधिकारी /जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे|

महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन  हेतु समय -सीमा

  1. योजना अंतर्गत जिलो को  निर्देश  जारी करना                                          02.02.2024
  2. महतारी वंदन  योजना के लिए पोर्टल/ सॉफ्टवेयर तैयार करना                         04.02.2024
  3.  ऑनलाइन/ ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारभं |                                 05.02.2024
  4.   आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि                                                   20.02.2024
  5. अंतिम सूचि  जारी करने की तिथि अंतिम तिथि                                        21 से 25 .02 .2024
  6. अंतिम सुची पर आपत्ति करने की अवधि|                                             26 से 29 .02 .2024
  7. आपत्ति निराकरण हेतु अवधि|                                                          01 .03 .2024
  8. अंतिम सूचि  का प्रकाशन
  9. स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि|                                                     05 .03 .2024
  10. राशि अंतरण का दिनांक                                                                08 .03 .2024

 

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